सीवान: गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अमित कुमार पाण्डेय ,जिलाधिकारी द्वारा कोविड -19 संक्रमण को रोकने हेतु सीवान जिला मुख्यालय . सभी अनुमण्डल मुख्यालयों , सभी प्रखण्ड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकाय क्षेत्र में अनलॉक -8 के अन्तर्गत दिनांक -31.08.2020 तक निम्नांकित निदेश दिया गया है|
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1- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय , स्वायत एवं अधीनस्थ संस्थानों के कार्यालय एवं लोक उपक्रम कार्यालय सामान्य रूप से पूर्ण कार्यबल के साथ कार्य करेंगे । 2- जिले के सभी प्रकार के निजी / व्यावसायिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / दूकान ( मॉल को छोड़कर ) दिनांक -17.08.2020 से प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 06.00 बजे तक खोली जायेगी । 3- सभी सार्वजनिक एवं निजी बसों का परिचालन खुला रहेगा , जिसमें मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रहेगा । 4 – सभी शिक्षण / प्रशिक्षण / शोध / कोचिग आदि संस्थान दिनाक- 31.08.2020 तक बंद रहेंगे एवं ऑनलाईन / डिस्टेस लर्निग जारी रहेंगे और इन्हें बढावा दिया जायेगा ।
5 – सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान / डिस्पेसरी / केमिस्ट एवं मेडिकल सामग्रियों की दुकान / लेबोरेटरी / क्लिनिक / नर्सिग होम / एम्बुलेन्स / मेडिकल दुकान आदि सामान्य रूप से खुलेंगे । 8- सभी सामाजिक / राजनितिक / खेल / मनोरजन / शैक्षणिक / सास्कृतिक , धार्मिक कार्यक्रम / अन्य कार्यक्रम जिसमें ज्यादा लोग जमा हो सकते हैं उस पर प्रतिबंध रहेगा । 7- महावीरी झण्डा मेला / मौनिया बाबा मेला / मुहर्रम आदि पर्व में ज्यादा भीड जमा होने के फलस्वरूप सभी पर्व पर प्रतिबंध रहेगा । 8 – शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे तथा अतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे । 9 – सभी निर्माण संबंधित गतिविधियाँ जारी रहेगी ।
10 – सभी कृषि संबंधित क्रियाकलाप जारी रहेगी । 11 – कन्टेमेन्ट जोन में पूर्व से निर्धारित सभी प्रतिबंध यथावत रहेगें । 12 – सभी क्रियाकलापों में सामाजिक दूरी / मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य रुप से किया जायेगा । 13 – पूर्व से प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी / जोनल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिदिन विशेष अभियान चलाकर दुकानों / वाहन में परिचालन कर्मियों / चालकों और ग्राहकों के द्वारा फेस मास्क के प्रयोग / सोशल डिस्टेंसिंग आदि का जाँच करना सुनिश्चित करेंगे । जांच के दौरान बिना मास्क पहने व्यक्तियों पर 50 रु 0 एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रु 0 तक जुर्माना लगाया जाय । 15 – सभी दुकानदारों को निदेशित किया गया है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करेंगे अगर किसी भी दुकानदार द्वारा निहित निदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो संबंधित दूकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा ।
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