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सुपौल:रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे सांसद रंजीता रंजन

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***उचित न्याय दिलाने का दिया आश्वासन

इरशाद आदिल

बिहार न्यूज़ लाइव@छातापुर,सुपौल

सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र के लालगंज पंचायत स्तिथ परियाही गांव में पिछले एक सप्ताह पूर्व हुए विवाहिता महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बुधवार को क्षेत्रीय सांसद रंजीत रंजन ने पीड़ित महिला के घर पहुंचकर पीड़िता से घटना की जानकारी ली । और उचित न्याय दिलाने का अस्वाशन दिया । मोके पर मौजूद थानाध्यक्ष अनमोल कुमार से मामले की विस्तृत जानकारी लिया । थानाध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आलोक में तीन नामजद अभियुक्त दो अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था । जिसमे दो नामजद अभियुक्त गुलठा सिंह, बिक्की सिंह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है । एक प्रार्थमिकी अभियुक्त छेदी यादव के अलावे एक अप्रार्थमिकी अभियुक्त रंजीत ठाकुर को गुप्त सूचना के आधार पर दोनो को गिरफ्तार किया गया है । जिसे न्यायीक हिरासत सुपौल भेजा जाएगा। एक की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है, सीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा जाएगा । श्रीमती रंजन ने कहा कि सीएस से बात हुई है सीएस ने कहा मेडिकल रिपोर्ट में इंज्यूरी की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ने कहा कि हमको लगता है सीएस को कानून नहीं मालूम है या तो कानून की आड़ में वो गांव के लोगो को गुमराह कर रहा है । उन्होंने कहा की कोई भी शादीसुदा महिला का रेप होती है तो उसमें इंज्यूरी की पुष्टि कभी होती है कभी नही होती है । वो बलात्कार नही हुआ है उसके लिए मान्य नही होता है। जो अभियुक्त पकड़ाया है उसका डीएनए, सेम्पल अगर उनका पुष्टि करता है और पीड़िता बोल रही है मेरे साथ रेप हुआ है तो रेप की पुष्टी हो जाती है । उन्होंने कहा अभी जो क्रिमनल लॉ बना है उसके तहत दो महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के द्वारा केस को खत्म कर दिया जाता है । औऱ अगर रेप की सामूहिक बलात्कार की पुष्टि होती है तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा होती है । वहीं उन्होंने ने कहा की इस घटना के बारे में सीएस से बात की हूँ, डीएम और एसपी से भी बात करके जानकारी लिया जाएगा । औऱ उनसे पूछा जाएगा कि आप कितने दिनों में डीएनए करवा रहे है ।

श्रीमतीरंजन ने कहा कि अगर डॉक्टर, डीएम, एसपी तीनो रेप के मामले में ईमानदार हो तो दो दिनों के अंदर रेप की पुष्टि और जो रेपिस्ट है उनकी पकड़ भी हो जाती है और सजा भी हो सकती है । लेकिन अगर ये तीनों भरष्ट है और जात, धर्म, रसूक के नाम पर ये किसी को बचाने की कोशिस कर रहे है तो वैसे व्यक्ति को मीडिया के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहती हूं की कानून की आड़ में इस पीड़िता की रेप मामले को बदलने की कोशिस करेंगे तो थाना प्रभारी ही नहीं डॉक्टर, एसपी, डीएम से लेकर सारे प्रशासन को इन्भलव करके इसको ह्यूमन राईट्स से लेकर सेंट्रल की होम मिनिस्ट्री जिसने ये कानून बनाया है वहां लेजाकर इनको घसीटकर रेपिस्ट ही नहीं जो रेपिस्ट को बचाने का काम कर रहा है उसको भी उससे बड़ी सजा दिलवाऊंगी। इस मौके पर कॉंग्रेस जिला उपाध्यक्ष मजहरुल हक़ खान, प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार यादव, अकील अहमद, पंकज कुमार यादव, संजीव पासवान, राजा सिंह, आसिफ खान, खलिकुल्लाह अंसारी, सगमलाल मुखिया, परमेश्वर भारती आदि मौजूद थे ।

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